
*सर्व पिछड़ा वर्ग ( ओ बी सी समाज) की बैठक सम्पन्न*
*मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय नहीं मिलने से हुए नाराज*
सर्व पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समाज का बैठक दोपहर 12 बजे रामजानकी मंदिर प्रांगण महासमुंद में रखा गया था जिसमें sc/st समाज से भी लोग शामिल हुए।
जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर जुगनू चन्द्राकर ने कहा कि बैठक में विवेचनात्मक रूप से गंभीर चर्चा हुई है और बैठक पश्चात मुख्यमंत्री व राज्यपाल के तहसीलदार महासमुंद को ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री के महासमुंद प्रवास के दौरान प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करना चाहते थे परंतु मुलाकात का समय नहीं मिलने लोगों के बीच खासी नाराजगी रहा और आने वाले समय में आंदोलन की तैयारी पर जोर दिया गया जिसमें अगर पुराना आरक्षण लागू नहीं होता है तो एसटी एससी और ओबीसी समाज मिलकर आंदोलन करेंगे।
जो भी राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक पार्टी या अन्य लोग हमारा साथ देते हैं उसका हम समर्थन लेंगे एवं सहयोग प्राप्त करेंगे ।
बैठक में जागेश्वर जुगनू चंद्राकर जिला पंचायत सदस्य ,वीरेंद्र चंद्राकर सरपंच संघ अध्यक्ष महासंघ ,कुणाल चंद्राकर जनपद सदस्य ,नीलकंठ साहू सरपंच कनेकेरा,महिला सरपंच अनु चंद्राकर कौनकेर ,कमल नारायण साहू सरपंच अछोला, प्रवीण चंद्राकर लभराखुर्द किसान, ताम्राज्स निषाद सरपंच बिरकोनी, संदीप चंद्राकर सरपंच काँपा,देवदत्त चंद्राकर सरपंच खरोरा, आकाश निषाद जिला अध्यक्ष बसंत सिंह छत्तीगढिया सर्व समाज ST SC OBC समाज ग्राम विनोद यादव जिला अध्यक्ष यादव समाज मोरध्वज चक्रधारी जिला अध्यक्ष चक्रधारी समाज पवन चंद्राकर पूर्व सरपंच एवं जनपद सदस्य आदि उपस्थित रहे।
ज्ञापन में कहा है कि पंचायतीराज संस्था ग्राम पंचायत ,जनपदपंचायत, जिला पंचायत के सभी पदो पर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण मे भारी कटौती कर दिया गया है जिससे कि पिछड़े वर्ग की प्रतिनिधित्व को लगभग समाप्त कर दिया गया है । पहले के आरक्षण नियम अनुसार एकमुश्त 25 % सभी पदो पर ,पन्च ,सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य , जनपद पंचायत अध्यक्ष ,जिला पंचायत अध्यक्ष मे आरक्षण मिलता था । अब ऐसा नही है नये आरक्षण नियम के अनुसार sc ,st को उनके जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार शतप्रतिशत शीट मिल रहा है जो पहले भी मिलता था और अभी के नियम मे (पेशा क्षेत्र )अनुसूचित क्षेत्र 100 % सीट दे दिया गया है पिछड़ा वर्ग को एक भी सीट नही मिल रहा है पिछड़ा वर्ग का आरक्षण यहा शून्य, 0% कर दिया गया है जबकि पहले के नियम मे ओ बी सी को 25 प्रतिशत सीट आरक्षित कर शेष 75 प्रतिशत शीट उनके लिये होता था । अब सामान्य क्षेत्र जैसा कि महासमुंद ब्लाक जिला मे ओ बी सी पिछड़ा वर्ग को नये आरक्षण नियम का भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा ,अगर समय रहते विरोध नही करते है तो । महासमुंद ब्लाक मे 105 पंचायत मे sc ,st को पूर्व के नियम अनुसार उनकी जनसंख्या के प्रतिशत 16.67% sc को , और 25.60% st जनसंख्या महासमुंद ब्लाक मे है इसलिये उन्हे 17 ग्राम पंचायत sc के लिये , और 27 ग्राम पंचायत st के लिये आरक्षित है जो पूर्व मे भी मिलता था । परंतु पिछडा वर्ग की जनसंख्या ब्लाक मे 62. 38 % याने की 126619 होते हुये भी अभी के नियम मे याने की अधिकतम 9 सीट सरपंच के लिये ही पद आरक्षित होगा, शेष 53 ग्राम पंचायत सामान्य हो जायेगा । जबकि पूर्व के नियम मे 25% सीटट पिछड़ा वर्ग को मिलता था याने की 26 ग्राम पंचायत आरक्षित होता था।इसी तरह से जनपद सदस्य मे भी ओ बी सी का 62.38 % होते हुये भी 2 सीट ओ बी सी पिछड़ा वर्ग को मिलेगा अभी के नियम मे जबकी पूर्व के अनुसार 6 सीट जनपद सदस्य के लिये आरक्षित महासमुंद (ब्लाक) जनपद को मिलता था और इसी प्रकार जिला पंचायत मे अभी के नियम अनुसार ओ बी सी वर्ग को नुकसान है। जिला मे ( ग्रामीण) ओ बी सी पिछड़ा वर्ग की 48. 72 % है याने कि 531971 है तब भी जिला सदस्य के लिये 1 पद आरक्षित होगा , जबकि पूर्व के नियम मे 25 % शीट याने 4 सीट ओ बी सी वर्ग के लिये आरक्षित होता था। इस प्रकार जिला (ग्रमीण) मे sc की कुल जनसंख्या 120774 है जो जिला ग्रमीण का 13.21 % है इसलिये जिला सदस्य मे 2 सीट आरक्षित होता है और st की कुल 270622 है जिला (ग्रमीण) का 29. 62 % है इसलिये4 सीट मिलता है क्योंकि sc st की जनसख्या का जितना प्रतिशत है उतना सीट आरक्षित होता है इस प्रकार महासमुंद जिला ग्रमीण का टोटल जनसंख्या 2011 के अनुसार 913613 है। जो कि 2024 ओबीसी सर्वे पश्चात जिला की कुल जनसंख्या 1091767 है । इसलिये पंचायतीराज संस्था मे पंच सरपंच जनपद जिला पंचायत सदस्य के पदो मे बहुत नुकसान ओ बी सी वर्ग को होगा तथा जिला अध्यक्ष पद मे तो पुरा का पुरा नुकसान हो रहा है अभी के नियम मे एक भी सीट ओ बी सी को नही मिलेगा ।